जबलपुर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, जिले के 2 हजार 444 सवारी ऑटो पर लगा ब्रेक, पंजीयन निलंबित



जबलपुर. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) द्वारा हजारों सवारी ऑटो रिक्शा का पंजीयन  निलंबित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक 15 साल  की अवधि पूरी कर ऑटो एवं जिनकी परमिट व फिटनेस की वैद्यता समाप्त हो गई थी, ऐसे  2 हजार 444 ऑटो रिक्शा का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है.


इस संबंध में आरटीओ जितेन्द्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि यह कार्रवाई केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से की गई है. उन्होंनें बताया कि गाडी का मालिक मोटरयान अधिनियम की धारा 53 के तहत अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसकी जानकारी पंजीकृत डाक से वाहन स्वामी के पते पर भेजी जा रही है. इसके बाद नियमानुसार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(3) के अंतर्गत उनके पंजीयन की निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.