सामूहिक विवाह कार्यक्रमो में विवाह करने पर ही विवाह सहायता का मिलेगा लाभ


सिंगरौली। सहायक श्रमायुक्त सिंगरौली ने जानकारी से अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में हितग्राहियो को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमो में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। उन्होने बताया कि योजना अंतर्गत हितग्राहियो को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नही होगी। उन्होने बताया कि शासन द्वारा यह प्रावधान 15 अर्प्रैल 2022 से लागू किया गया है।