अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया जिला पंचायत सीईओ के विरुद्ध जमानती वारंट



काल चिंतन संवाददाता

चितरंगी,सिंगरौली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में एक जनहित याचिका डब्ल्यूपी-18721/2020 सुनील कुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के मामले में आदेश दिनांक07/12/2020  पारित कर जिला पंचायत सीईओ  सिंगरौली को ग्राम पंचायत खरकटा में सरपंच व तत्कालीन सचिव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन शिकायत का 30 दिनों में निराकरण कर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश देकर याचिका में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया था प्रस्तुत मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट  अवधि में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता सुनील कुमार द्विवेदी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 7:12 2020 के पालनार्थ अवमानना याचिका क्रमांक 316 /2021 प्रस्तुत की गई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 /1/ 2022 को उत्तरदाता गणों को नोटिस जारी कर आदेश का पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिसमें नोटिस तामील होने के पश्चात भी सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा  दिनांक 4/4/2022 को न्यायालय में अपना पक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति  की युगल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल तथा सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर न्यायालय में अपना पक्ष अगली तिथि दिनांक 18/4/ 2022 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विदित हो कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र द्विवेदी ने पैरवी की। 

चितरंगी से बी.पी.सिंह की रिपोर्ट