राजीनामा हो जाने पर कोई पक्षकार जीतता हारता नहीं है पक्षकार के बीच विवाद का हमेशा-हमेशा के लिए अंत हो जाता है: न्यायाधीश ताम्रकार



14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक उठावें लाभ: नोडल प्रभारी अधिकारी


देवसर,सिंगरौली। नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी एडीजे रामजीलाल ताम्रकार जी ने जनहित एवं लोकहित में अवगत कराया है कि दिनांक 14/05/2022 दिन शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैढ़न जिला सिंगरौली के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।तहसील देवसर जिला सिंगरौली में स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।देवसर में वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के 4 न्यायालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के 2 न्यायालय कार्यरत हैं।न्यायालयों में लंबित सिविल, निष्पादन,दांडिक,125 द.प्र.सं.,घरेलू हिंसा,वैवाहिक,धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम तथा राजीनामा योग्य अन्य मामले जैसे दाडिंक अपील,दाडिंक पुनरीक्षण,क्लेम प्रकरण,मोटरयान दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले सिविल अपील निष्पादन एवं वसूली के प्रकरण तथा राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।ऐसे मामले में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा करके नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं।विद्युत अधिनियम 2003 के मामले एवं प्री लिटिगेशन के मामले तथा बैंक के प्री लिटिगेशन मामले में भी पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।वहीं नोडल प्रभारी अधिकारी ने सभी से अनुरोध किया है कि 14 मई 2022 दिन शनिवार को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्मिलित होकर मिलने वाली छूट का अधिकाधिक लाभ उठावें।