गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा
काल ङ्क्षचतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा आरोपी चीनी उर्फ चंद्रिका बसोर पिता लक्षनधारी बसोर, उम्र-41 वर्ष निवासी सेक्टर नंबर-04 थाना-विन्ध्यनगर जिला-सिंगरौली म0प्र0 को न्यायालय द्वारा धारा-323 भादंसं के अपराध में 1000/-रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि फरियादी रामप्रताप दिनांक-20.07.2015 को अपनी पत्नी बिट्टन के साथ घर के बाहर बैठा था, उसी समय आरोपी आया और फरियादी को मॉं-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा। फरियादी के द्वारा मना करने पर आरोपी ने एक लोहे के पाइप से मारने लगा, जिससे फरियादी जमीन में गिर गया था। फरियादी की लड़की एवं पत्नी बीच-बचाव किये थे। फरियादी ने घटना की सूचना थाना-विन्ध्यनगर में दी थी। आरोपी के विरूद्ध थाना विन्ध्यनगर द्वारा धारा-294,324,323,506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी चीनी उर्फ चंद्रिका बसोर पिता लक्षनधारी बसोर, उम्र-41 वर्श निवासी सेक्टर नंबर-04 थाना-विन्ध्यनगर जिला-सिंगरौली म0प्र0 को न्यायालय द्वारा धारा-323 भादंसं के अपराध में 1000/-रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई।