किरायेदारों, घरेलू नौकरो की सूचना न देने पर होगी अभियोजन की कार्यवाही: पुलिस अधीक्षक
किरायेदार, घरेलू नौकरों के सत्यापन को लेकर सिंगरौली पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष अभियान
वैढ़न,सिंगरौली। प्रदेश में रहने वाले संदिग्ध लोगों तथा किरायेदारों के सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक माह का विशेष अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जिले में निवासरत संदिग्ध एवं अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को दिनांक 30.04.2022 के पूर्व किरायेदारों, घरेलू नौकरो एवं श्रमिकों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़ी ग्राम/नगर रक्षा समितियों एवं मोहल्ला समितियों का भी सहयोग लिया जायेगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रोफार्मा मय सहपत्रों के स्थानीय थाने में जमा करना होगा। अभियान को प्रभावी बनाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जा0फौ0 के तहत जिला सिंगरौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त किरायेदारों, घरेलू नौकरों एवं श्रमिकों के चरित्र एवं पूर्व सत्यापन हेतु दिनांक 08.04.2022 से दिनांक 07.07.2022 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत समस्त व्यक्तियों/मकान मालिकों को उनके मकान में रहने वाले किरायेदारों, घरेलू नौकरों एवं श्रमिकों की जानकारी तत्काल संबंधित पुलिस थाने को प्रदान करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। जिला सिंगरौली उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा एक औद्योगिक तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहॉ अनाधिकृत रूप से रह रहे किरायेदार एवं घरेलू नौकर आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हंै। सिंगरौली पुलिस की नागरिकों से यह अपेक्षा कि है कि यदि उनके यहॉ कोई किरायेदार निवासरत है अथवा घरेलू नौकर कार्य करता है तो इस संबंध में तत्काल स्थानीय थाने को जानकारी उपलब्ध करावें अन्यथा इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।