जिला दण्डाधिकारी ने मुलायम सिंह, सुधीर तिवारी, लवकुश गुप्ता एवं राजेन्द्र पुरी के विरूद्ध पारित किया जिला बदर आदेश



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना ने 4 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं।जिला दण्डाधिकारी द्वारा लगातार अपराधों में लिप्त रहने, लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय से जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गई है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों में उपरोक्त चारो आदतन अपराधी मुलायम सिंह पिता रोहणी बैस, सुधीर तिवारी पिता रामचंन्द तिवारी,लवकुश गुप्ता पिता रोहणी प्रसाद गुप्ता एवं राजेन्द्र पुरी पिता लक्ष्मण पुरी को  कलेक्टर ने सिंगरौली , सीधी सहित रीवा  जिले की सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर करने के आदेश दिए हैं।विदित हो कि आदतन अपराधी मुलायम सिंह उम्र 27 वर्ष पिता रोहणी बैस निवासी ग्राम चिनगो थाना बरगवा के विरूद्ध  थाना बरगवा में विभिन्न धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध है आदत अपराधी मुलाय सिंह के द्वारा लगातार मारपीट, चोरी, मादक पदार्थो की तस्करी के साथ साथ शासकीय राशन के गवन का अपराध घटित किया जा रहा था। इसी प्रकार सुधीर तिवारी उम्र 27 वर्ष पिता रामचंन्द तिवारी निवासी ग्राम ढोगा थाना जियावन के विरूद्ध विभिन्न धाराओ के तहत थाना जियावन एवं बैढ़न में अपराध पंजीबंद्ध है। आदतन अपराधी लवकुश गुप्ता उम्र 28 वर्ष पिता रोहणी गुप्ता निवासी बीजपुर रोड ग्राम गनियारी के विरूद्ध थाना बैढ़न एवं विन्ध्यनगर में विभिन्न धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध है। आदतन अपराधी राजेन्द्र पुरी उम्र 37 वर्ष पिता लक्ष्मण पुरी निवासी ग्राम बिलासपुर थाना बैढ़न के विरूद्ध थाना बैढ़न में विभिन्न धाराओ के तहत अपराध पंजीबंद्ध है। उपरोक्त आदतन अपराधियो के गतिविधियों से आमजनता के मन में भय व्याप्त हैं। इनके विरूद्ध लगातार कार्रवाई होने तथा समझाइश के बावजूद अपराधिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नही आई है। लोक शांति बनाये रखने के लिए इसके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद भी अपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त आदतन अपराधियो को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार चारो आदतन अपराधी 48 घंटे की समय सीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंध की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिला बदर अपराधियों को इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण कर कार्यवाही की जायेगी।