वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा आयोजित की गई अपराध समीक्षा बैठक



सिंगरौली। आज दिनांक 18 अप्रैल, 2022 को श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री अनिल सोनकर, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, श्री देवेश कुमार पाठक सीएसपी विन्ध्यनगर, श्री राजीव पाठक एसडीओपी सिंगरौली/प्रभारी एसडीओपी चितरंगी, श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध/प्रभारी एसडीओपी देवसर तथा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुए। 

        अपराध समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे भू—माफिया, राशन माफिया, रेत माफिया, मिलावट माफिया आदि के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा की गई। समस्त प्रकार की लंबित शिकायतों एवं मुख्यत: सी.एम. हेल्पलाईन की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर निराकरण के निर्देश दिये गये। संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण रखने एवं रोकथाम हेतु राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी स्वयं रात्रि में प्रभावी गश्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साइबर अपराध, महिला अपराध, एससी/एसटी एक्ट के अपराधों एवं यातायात दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रत्येक थाने में हॉटस्पॉट को चिन्हित कर जन—चेतना शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये। जिले में निवासरत् समस्त किरायेदारों, श्रमिकों, घरेलू नौकरों के सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार—प्रसार किया जाए।

                 साथ ही ​समस्त प्रकार के भा.द.वि. के सभी अपराध, महिला संबंधी अपराध, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अपराध, प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत कार्यवाही, लघु अधिनियम के तहत कार्यवाही की त्रिवार्षिय तुलनात्मक समीक्षा की गई। सम्पत्ति संबंधी अपराधो के बरामदगी एवं उसके निराकरण की समीक्षा, गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी की समीक्षा, लंबित प्रत्येक गंभीर अपराध की थानावार समीक्षा, संमंस/वारंट की तामीली, लंबित चालान की समीक्षा, लंबित मर्ग की समीक्षा की जाकर उनके निराकरण के निर्देशित किया गया। धारा 420 भादवि एवं धारा 363 भादवि अंतर्गत लंबित मामलों में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक तस्दीक कर उनके निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। समंस/वारंट अदम दस्तयाब होने की स्थिति में थाना प्रभारी स्वयं समीक्षा करें। एससी/एसटी एक्ट अंतर्गत राहत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।