कलेक्टर ने 5 आदतन अपराधियों के विरूद्ध पारित किया जिला बदर आदेश
जिला दण्डाधिकारी ने अशोक बंसल, रवि चौधरी, मोहन अगरिया, बीरेन्द्र तिवारी तथा सुनील साह के विरूद्ध पारित किया जिला बदर आदेश
सिंगरौली /कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना के द्वारा 5 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं।जिला दण्डाधिकारी द्वारा लगातार अपराधों में लिप्त रहने, लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय से जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गई है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों में उपरोक्त पॉचो आदतन अपराधी अशोक बंसल, रवि चौधरी, मोहन अगरिया, बीरेन्द्र तिवारी तथा सुनील साह को कलेक्टर ने सिंगरौली , सीधी सहित रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर करने के आदेश दिए हैं।
विदित हो कि आदतन अपराधी अशोक बंसल पिता रामदास बंसल उम्र 26 वर्ष निवासी चर्च बस्ती झोपडपट्टी थाना विन्ध्यनगर पर विभिन्न धाराओ के तहत 10 अपराध पंजी बद्ध है। इसी प्रकार रबि चौधरी पिता रामलाल चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 8 साई नगर पुरानी मछली मण्डी के पास मोरवा थाना मोरवा पर विभिन्न धाराओ के तहत 12 अपराध पंजीबद्ध है। आदतन अपराधी सुनील साह पिता रामजनम साह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी टीकुरी टोला थाना बैढ़न के विरूद्ध विभिन्न धाराओ के तहत 9 अपराध पंजीबद्ध है। आदतन अपराधी बीरेन्द्र तिवारी उर्फ अमर नाथ तिवारी पिता बृजेश कुमार तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम हर्रहवा पुसिल चौकी शासन थाना बैढ़न के विरूद्ध विभिन्न धाराओ के तहत 11 अपराध पंजीबंद्ध है। इसी प्रकार आदतन अपराधी मोहन अगरिया पिता राम प्रसाद अगरिया उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम महदेईया फुलझर टोला थाना मोरवा के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 9 अपराध पंजीबंद्ध है।
उपरोक्त आदतन अपराधियो के गतिविधियों से आमजनता के मन में भय व्याप्त हैं। इनके विरूद्ध लगातार कार्रवाई होने तथा समझाइश के बावजूद अपराधिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नही आई है। लोक शांति बनाये रखने के लिए इसके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद भी अपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त आदतन अपराधियो को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार पॉचो आदतन अपराधी 48 घंटे की समय सीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंध की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिला बदर अपराधियों को इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण कर कार्यवाही की जायेगी।