15 दिवस के भीतर मकान मालिक थाने में दे किरायेदारों की सूची वरना झेलनी पड़ेगी कार्यवाही: मनीष त्रिपाठी



वैढ़न,सिंगरौली। घर में रह रहे किरायेदारों की जानकारी 15 दिवस के भीतर थाने में जमा करानी होगी अन्यथा मकान मालिक के विरोध धारा 188 एवं किराएदार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाएगा यह कहना है मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी का। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी मोरवा द्वारा आम लोगों से यह अपील की गई है कि थाने में आकर या अपने क्षेत्र के बीट प्रभारियों को किरायेदारों की जानकारी मुहैया कराएं। गौरतलब है कि जिले के औद्योगिक विकास के साथ अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। किरायेदार का सत्यापन ना होने से अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इन सब पर नियंत्रण रखने व त्वरित जानकारी के उद्धेश्य से सभी मकान मालिकों को उनके किराएदारों की सूचना संबंधित थानें में अनिवार्य रूप से दर्ज कराना है। मोरवा निरीक्षक के अनुसार बीट प्रभारी सभी के घरों में जाकर जानकारी घटा करें यदि कोई छूट जाता है तो वह अपने किरायेदार की जानकारी, पहचान पत्र के साथ 15 दिवस के भीतर थाने में दें, ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध 15 दिवस के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।