राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अब आजीवन रहेगी reet परीक्षा की वैधता



जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के आवास पर कल यानी शनिवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए कई फैसले लिए गए. इस बैठक में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया जिसमें कहा गया की रीट की वैधता आजीवन रहेगी, इसके साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी.भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन को मंजूरी भी मिल गई है. 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से फिर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया है. कैबिनेट की बैठक में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. वहीं बैठक में निजी क्षेत्र में सौरभ विश्वविद्यालय इंदौर सिटी करौली विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

सीएम आवास पर मंत्रिमंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है. इसे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे आमजन को बड़ी राहत मिलने के आसार है. इस फैसले से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 की उपधारा 8 में 17 जून 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का कृषि उद्योग के लिए 100 परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है, लेकिन विगत दो दशकों में सामाजिक व आर्थिक वृद्धि के कारणों से तेजी से शहरीकरण हुआ है, वहीं कृषि भूमि पर विभिन्न कृषि गतिविधियां विकसित हुई हैं लेकिन इसके बाद भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है.ऐसे में इस प्रकार की भूमि पर आवास बना कर रहे हो आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सब परिवर्तन को सुगम बनाना आवश्यक था. इसके लिए 17 जून 1999 में सुविधाओं के स्थान पर स्थिति को 31 दिसंबर 2021 किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी.