हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायालय सिंगरौली द्वारा हत्या के आरोपीगण राकुमार बैगा पिता रामनाथ बैगा उम्र 32 वर्ष, शांति बैगा पति राम कुमार बैगा उम्र 30 को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 /- रुपये अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा-201 के तहत साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी रामकुमार बैगा, शांति बैगा एवं रामसुंदर बैगा को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी के अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302.201.34 भादंवि के अंतर्गत आरोपीगण रामकुमार बैगा एवं शांति बैगा द्वारा शांति के साथ मृतक मेघनाथ के प्रेम एवं शारीरिक संबंध को लेकर घटना दिनांक 20.082020 की दरम्यानी रात्रि ग्राम बेतरिया में मेघनाथ केवट के सिर में टगारी एवं सिरों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी तथा हत्या उपरांत मेघनाथ के शव को आरोपी रामकुमार बैगा, शांति बैगा तथा रामसुंदर बैगा द्वारा ग्राम बेतरिया में रामसुंदर के खेत में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। पुलिस थाना बैढ़न द्वारा आरोपीगणों के खिलाफ अपराध क्र0 746 / 2020 अपराध अंतर्गत धारा 302.201.34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण शकुमार बैगा पिता रामनाथ बैगा उम्र 32 वर्ष, शांति बैगा पति राम कुमार बैगा उम्र 30 को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड तथा मादवि की धारा-201 के तहत साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी रामकुमार बैगा, शांति बैगा एवं रामसुंदर बैगा को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।