प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाएं पात्र हितग्राही:कलेक्टर



सिंगरौली। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन  योजना चलाई जा रही है। उन्होने बताया  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन  योजना अंतर्गत  18 से 40 वर्ष उम्र के हितग्राही जिनकी आय 15 हजार रूपये से कम है  तथा वे आयकर दाता नही है । सीएससी , एमपी ऑनलाईन या कियोस्क के माध्यम से 55 रूपये  से लेकर 200 रूपये तक जमा कर योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होने बताया कि योजना मे पंजीकृत होने पर 60 वर्ष की उम्र के पश्चात इन हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होने बताया कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक और कामगार जो ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं है। वह श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकता है।