नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास



काल चिंतन संवाददाता,
बैढ़न,सिंगरौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सिंगरौली जीतेन्द्र कुमार परासर ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी बिहारी लाल अगरिया उर्फ लाल बिहारी अगरिया उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरवानी थाना मोरवा जिला सिंगरौली (म0प्र0) को धारा- 354 भा0दं0सं0 के अपराध में 03 वर्ष का कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अंतर्गत 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 27.11.2020 को पीड़िता अपने माता-पिता व चाचा के साथ थाना मोरवा में उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि उक्त दिनांक को सुबह करीब 7:30 बजे वह अकेले अपने घर के पश्चित दिशा में अरहर के खेत में शौंच करने गई थी उसी समय आरोपी गलत नियत से उससे लिपट गया और छेड़छाड़ किया था। तब पीड़िता के हल्ला गुहार करने पर आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया था। उसी समय पीड़िता के चचेरा भाई, मां भी दौड़कर आ गई जो घटना को देखे सुने थे। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना मोरवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्र0 568/2020 अपराध अंतर्गत धारा 354, 354क, 354(2) भादंवि तथा धारा- 7/8 व 9/10 पाक्सो एक्ट 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामले में पीड़िता के ओर से विशेष लोक अभियोजक आनंद कुमार कमलापुरी के द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।