किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। न्यायाधीश पॉक्सो श्री जीतेन्द्र द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनायी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी उर्फ चंदन सिंह विसेन 27 वर्ष रामेश्वर विसेन निवासी ग्राम शिवराजसिंह कापूर्वी नरैनी हटर्रा थाना अंतर्रा जिला बांदा उ0प्र0 भारतीय दंड संहिता धारा 366 भादंसं के अपराध 05 वर्ष का कठोर कारावास धारा 376 भा.दं.सं. अपराध वर्ष का कठोर कारावास धारा-376, (2) (एन) अपराध 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000/ रूपये का अर्थदण्ड अपराध दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक- 10.03.2017 पीड़िता सुबह 09 बजे स्कूल के लिए निकली बजे स्कूल छुट्टी होने बाद भी घर नहीं आई। घर वालों ने आस पास के लोगों पूछताछ की। घरबालों द्वारा काफी खोजबीन करने बाद भी पीड़िता का पता नहीं चला। पीड़िता पिता थाने रिपोर्ट की थी। पीड़िता पिता के रिपोर्ट गुम इंसान कायमी की गई थी। फिर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी। पीड़िता के पिता अपने कथन में बताया था 10-11 दिन बाद रीवा नये बस स्टेण्ट से पीड़िता मिली थी। जहां पुलिस पीड़िता दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर पुलिस पीड़िता को उसके पिता सुपुर्दगी दे दिया था। पीड़िता दस्तयाब होने पर पूछताछ करने पर वह बताई थी कि पीड़िता अभियुक्त के साथ उसके घर रीवा अभियुक्त बुलाने पर चली गई थी वहा पर अभियुक्त उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा पैरवी करते हुये न्यायालय से अपील किया था कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देकर दण्डित किया जाये।