1 करोड़ 35 लाख कीमती एनसीएल की जमीन को जिला प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त



भूमाफिया शराब माफिया एवं निगरानी सुदा बदमाश के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही, चला बुलडोजर

काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा भू माफिया, शराब माफिया तथा निगरानीसुदा बदमाशों तथा शासकीय जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। जिले भर में शासकीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। 

रविवार को एनसीएल एक करोड ३५ लाख कीमती जमीन को अतक्रमण मुक्त कराया गया। माफिया के विरुद्ध  कुल 36 प्रकरण पंजीबद्ध है जिसमें 22 प्रकरण अवैध उत्खनन परिवहन एवं चोरी के, सरकारी कर्मचारियों पर हमला का एक प्रकरण, अवैध गांजा बेचने का 2 प्रकरण, आर्म्स एक्ट के 4 प्रकरण, अवैध शराब बिक्री करने के एक प्रकरण एवं अन्य मारपीट प्रकरण पंजीबद्ध हैं जो थाने में निगरानीसुदा बदमाश है।  शिवराज सरकार की एंटी माफिया अभियान के तहत, कलेक्टर जिला सिंगरौली  राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक  वीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर  डी पी वर्मन, अति. पुलिस अधीक्षक  अनिल सोनकर के निर्देशन पर दिनांक 27.03.2022 को एसडीएम  ऋषि पवार, संयुक्त कलेक्टर  विकास सिंह एवं तहसीलदार रमेश कोल व नगर नगर पुलिस अधीक्षक  देवेश कुमार पाठक, निरीक्षक रविंद्र द्विवेदी निरीक्षक अरुण कुमार पांडे थाना विंध्यनगर के पुलिस बल व सशस्त्र पुलिस बल एनसीएल के एसओपी पी के त्रिपाठी, सुरक्षा अधिकारी आ र पी सिंह एवं  अमरेंद्र सिंह कार्यवाही की मौजूदगी में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आज भूमाफिया शराब माफिया एवं निगरानी सुदा बदमाश के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर एक करोड़ 35 लाख रुपए एनसीएल की जमीन से मुक्त कराया गया। माफिया द्वारा लंबे समय से एनसीएल की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर और सामाजिक गतिविधि में संलिप्त था। जिसे चिन्हित कर बेदखली का नोटिस दिया गया था किंतु उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर शासकीय जमीन लगभग एक एकड़ व पांच डिसमिल में निर्मित मकान को खाली कराया गया जिसकी बाजार मूल्य एक करोड़ 35 लाख था। माफिया संतोष पिता अशर्फीलाल दुबे द्वारा अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि के संबंध में भू संपदा अधिकारी अम्लोरी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण के संबंध में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आरोपी के विरुद्ध अब क्रमांक 136/22 धारा 447 भा द वि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।