उपखण्ड अधिकारी माड़ा ने पारित किया दो प्रकरणो में भरण पोषण भत्ता दिये जाने के आदेश



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। उपखण्ड अधिकारी माड़ा श्रीमती सम्पदा सराफ द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9(1) के तहत श्रीमती सन्तु शाह पति तेजू शाह निवासी ग्राम रौदी को भरण पोषण की राशि रूपये 1000 एवं  मंगली वेवा मथुरा शाह निवासी ग्राम रजमिलान को भरण पोषण की राशि 1000 प्रतिमाह भत्ता प्रदाय करने का आदेश जारी किया। विदित हो कि  कुछ समय पूर्व  मंगली शाह निवासी रजमिलान के द्वारा कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना को भरण पोषण भतत दिलाये जाने के संबंध मे आवेदन दिया गया था। वही  श्रीमती संतू शाह निवासी रौंदी के द्वारा एस.डी.एम कार्यालय इस आशय की शिकायत दी  गई थी कि उनके बेटों द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी माड़ा  माड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर बेटों को नोटिस जारी किया गया व समझाईश देते हुए  अपने साथ रखने एवं भरण-पोषण की पूर्ति करने का आदेश पारित किया गया।