जिले में आगामी आदेश तक मेलों के आयोजन पर लगा प्रतिबंध



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना  ने सिंगरौली जिले में कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश दिए हैं। शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू का आदेश यथावत लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक जिले में सभी प्रकार के मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आयोजन में वर तथा वधु पक्ष को मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। आयोजन के समय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना से बचाव के उपाय करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इसमें मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित अंतराल से हाथ धोने आदि को शामिल किया गया है। 

सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाकर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है। इसलिए इसे एक पक्षीय रूप में जारी करते हुए इसकी सूचना का प्रकाशन कराया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, महामारी अधिनियम 1897 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।