पीएम मोदी सुरक्षा मामले की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी



नई दिल्ली. पंजाब में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस दौरान माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी बना सकता है. हालांकि अभी इसका आधिकारिक आदेश आना बाकी है.

यह जानकारी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र जांच कमेटी बनाए जाने पर सहमत हो गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. वहीं इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, आईबी के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को भी शामिल किया जा सकता है. इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक और कोर्ट के आदेश के बिना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करेगी.सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सरकार से पूछा कि अगर आप अनुशानात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी बनाने का क्या औचित्य होगा? कमेटी क्या काम करेगी? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट हमारी रिपोर्ट की समीक्षा करे. सीजेआई ने पूछा कि फिर तो पंजाब की कमेटी को भी काम करने देते हैं? मेहता ने कहा कि पंजाब की कमेटी में दिक्कतें हैं. सीजेआई ने कहा हमने पीएम की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को गंभीरता से लिया है.

सीजेआई ने कहा है कि सवाल ये है कि जिस तरह की जांच हो. क्या किसी को सजा देने के लिए हो. अगर ऐसा है तो इसमें कोर्ट का क्या काम है. मान लीजिए की किसी को जिम्मेदार मान लिया गया जांच में तो इसमें हम क्या करेंगे. ये पीएम की सिक्योरिटी का मामला है. ऐसे नहीं कि हम हल्के में ले रहे हैं. कृपया इस धारणा के तहत न रहें कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. यह पीएम की सुरक्षा का मुद्दा है. पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी. कृपया एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करें और हमें निष्पक्ष सुनवाई दें.