कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के संबंध में कलेक्टर ने जारी किये आदेश



कक्षा 1 से 12 तक की समस्त स्कूलें 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 


काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर को रोकने एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति के सहमत अनुसार दण्ड प्रक्रिया के संहिता 1973 की धारा 44 (1) म0प्र0 पल्बिक हेल्थय एक्टं 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निम्नानुसार आंतरिक आदेश जारी किये गये है । जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त  स्कूल एवं हास्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे । जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 के द्वारा पृथक से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय एवं सिंगरौली जिले में सभी प्रकार के मेले, धार्मिक, व्यसवसायिक जिनमें जन समूह एकत्रित होते है प्रतिबंधित रहेंगे । समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे । जिले में समस्तस राजनैतिक/सास्कृतिक/ धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजन में 250 व्यक्ति से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी । बंद हाल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे । जिले के अंतर्गत खेलकूद संबंधित गतिविधियों के लिए स्टेडियम के क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । सार्वजानिक स्थलों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टिेसिंग का पालन अनिवार्य होगा । उन्होने समस्त  उपखण्ड  अधिकारी सहित आरआरटी प्रभारी, समस्तय मुख्य  कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये है कि अपने अधिनस्थ के माध्यम से कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निरंतर भ्रमण करें तथा कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करावें ।