फर्जी तरीके से राशि आहरीत करने पर वैढ़न जनपद के चिनगी टोला ग्राम पंचायत के सचिव देव कुमारी शाह निलंबित



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली।  वैढ़न जनपद की चिनगी टोला ग्राम पंचायत की सचिव देव कुमारी शाह को पंचायत कार्यों में लापरवाही बरतने एवं बगैर मूल्यांकन राशि आहरित करने के कारण जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जारी आदेश के मुताबिक वैढ़न जनपद की चिनगी टोला ग्राम की पंचायत सचिव देवकुमारी शाह विगत कई माह से ग्राम पंचायत में अनुपस्थित रह रही थीं तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही थी और ना ही इनके द्वारा पेंशन सत्यापन का कार्य किया जा रहा था गौरतलब है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विधायक मद से स्वीकृत पुलिया निर्माण की कार्य में देव कुमारी शाह द्वारा बिना मूल्यांकन की राशी रुपए ₹1 लाख 25000 का आहरण दिनांक 04/01/ 2021 को कर लिया गया है जिसे वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में पाते हुए तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के तहत अनुशासनहीनता एवं कदाचार सिद्ध होते हुए जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है निलंबन अवधि में सचिव देव कुमारी साह का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत वैढ़न नियत किया गया है तथा है निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। गौरतलब है कि चीनगी टोला ग्राम पंचायत की सचिव देव कुमारी शाह के कृत्य से ग्रामीणों में जमकर आक्रोश था जिनकी शिकायत लगातार की जा रही थी अंतत: जिला पंचायत सीईओ के द्वारा भ्रष्टाचार के एक स्तंभ को ढहा दिया गया। शासन के द्वारा पंचायत में भेजी जाने वाली राशि को जिन सचिवों के द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति समझ कर फर्जी तरीके से आरित कर लिया जाता है उनके लिए यह कार्यवाही एक उदाहरण है एक नजीर है क्योंकि जब कार्यवाही होती है तो कोई माननीय या सर्फरस्त काम नहीं आता।