राष्ट्रीय पशु बाघ का शिकार करने वाले आरोपीगण की ज़मानत हुई ख़ारिज़



वैढ़न,सिंगरौली।  माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा  बीते दिनों बाघ का शिकार करने वाले आरोपीगण की ज़मानत याचिका खारिज कर दिया गया।   इस मामले में शासन की ओर से श्री अजीत कुमार सिंह, ए.डी.पी.ओ, देवसर जिला सिंगरौली ने अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए न्यायालय में अभियुक्‍तगण की ज़मानत का किया विरोध।

 घटना के बारे में अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि संजय टाईगर रिजर्व सीधी के मादा टाईगर टी-30 को गोपद नदी से 700-800 मीटर दूर ग्राम बंजारी में सुनियोजित तरीके से दिनांक 05.11.2021 को रात्रि में आरोपीगण द्वारा 11 हज़ार के.वी. बिजली लाईन में कटिया फंसाकर निर्मम शिकार किया गया एवं साक्ष्‍य को छिपाने हेतु मृत मादा टाईगर के अवशेष को गड्डा खोदकर दफ़ना दिया गया था एवं दिनांक 09.11.2021 को रात्रि में दफ़नाए  गए मादा टाईगर को गड्डे से निकालकर उसके मृत शरीर को टुकड़े-टुकड़े में काटकर 5 बोरियों में बन्द कर गोपद नदी के गहरे पानी में छिपा दिया गया था। उक्त मादा टाईगर के गर्दन में लगे कॉलर आईडी से संजय टाईगर रिज़र्व से सम्पर्क टूटने एवं पुन: सम्पर्क में न आने पर शिकार होने की आशंका पर संजय टाईगर रिजर्व सीधी एवं वन विभाग सिंगरौली के द्वारा संयुक्त सर्च आपरेशन चलाया गया एवं खोजी कुत्ता अपोलो के सहयोग से घटना स्थल का पता तलाश किया गया। खोजी कुत्ता अपोलो निशानदेही को बताने के लिए स्वत: गोपद नदी के गहरे पानी में छलांग लगाकर कूद गया था जहां से 5 बोरियों में मादा टाईगर के टुकड़े पाये गये थे। प्रकरण की जांच तत्परतापूर्वक वन-क्षेत्रपाल पश्चिम सरई वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई।