मप्र में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल




सीएम शिवराज ने लिया फैसला, 50प्रतिशत क्षमता से लगेंगी पहली से 12वीं तक की कक्षाएं

भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 फरवरी यानी कल से स्कूल फिर से खुलेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।

टाइम पर होगी बोर्ड परिक्षाएं: स्कूल शिक्षा मंत्री: स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया गया है। उसे हम ऑफलाइन मोड में समय पर कराने के प्रयास में है। अगर कोई व्यवधान आता है, तो फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हम समय पर एग्जाम कराएंगे। 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। पहली बार पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगा। छात्रों को सुबह साढ़े 8 बजे पहुंचना होगा। एमपी में पहली बार एमपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जा रही है। इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश हुआ था। कई प्रदेशों में पहले ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जा चुका है। मध्यप्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। 29 जनवरी को सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा की पिछली बैठक में अन्य राज्यों की स्थिति को देखकर एक्सपर्ट से सलाह लेकर स्कूल खोलने का फैसला लेने के निर्देश दिए थे।

अन्य प्रदेशों में यह है स्थिति: उत्तर प्रदेश, बिहार में 6 फरवरी तक स्कूल बंद हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र में 24 जनवरी से और उत्तराखंड में 31 जनवरी से स्कूल खुल चुके हैं। राजस्थान और तमिलनाडु में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। ज्यादातर राज्य सरकारों ने पहले चरण में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है।

मध्यप्रदेश में अभी यह हैं पाबंदियां - शादी समारोह में 250 लोग शामिल हो सकते हैं। - शवयात्रा में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। - खेल गतिविधियां 50त्न क्षमता से जारी रहेंगी। - जुलूस, रैली, राजनीतिक और सामाजिक सभा प्रतिबंधित रहेगी। - 50त्न कैपेसिटी के साथ हॉल में कार्यक्रम हो सकते हैं। - सभी तरह के धार्मिक और आर्थिक मेलों पर रोक रहेगी। - राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एजुकेशनल और मनोरंजन जैसे कार्यक्रम खुले मैदान में 250 की संख्या में हो सकेंगे। - नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।