जिले में शांति बनाये रखने हेतु ध्वनि विस्तारण यंत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश किये गये पारित



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना द्वारा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत लोक परिशांति को बनाये रखने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिये म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने और आदर्श आचरण संहिता का पालन कराये जाने के लिये पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,राजनैतिक दल के विरूध्द लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है जो जारी होने की तिथि  से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये लागू रहेगा ।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मीना द्वारा पारित आदेश के अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी,कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आमसभा, जुलूस, रैली, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा । संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,कार्यपालिक दण्डाधिकारी उन व्यक्तिया,राजनैतिक दलों को 48 घण्टे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर लाउडस्पीकर की प्रयोग की सशर्त लिखित अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इसमें मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति,राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग ( वॉल्युम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनाधिक) पर प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगें । यदि अनुमति चलित वाहन में लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिये ली जाती है तो वाहन क्रमांक, वाहन चालक का विवरण आदि और उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा । ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति विश्राम गृह, न्यायालय, चिकित्सालय, जेल, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार से 200 मीटर की परिधि से बाहर के लिये प्रदान की जायेगी ।