शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए लगायी मुहर



 पंचायतराज संशोधन अध्यादेश वापस होगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा चुनाव रोकने का ऐलान

भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज्य संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया है कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कैबिनेट का प्रस्ताव अब राज्यपाल को भेजा जाएगा। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परिसीमन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा।कैबिनेट की बैठक के बाद डा. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने कोई और विकल्प होगा नहीं, क्योंकि इसी अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे।उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम संकल्प लेकर लेकर आएगी ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे पंचायत मंत्री ने कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा कि जो हमारा अध्यादेश परिसीमन से संबंधित कैबिनेट ने उसे वापस लेने के लिए राज्यपाल को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है।