अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान् तेज प्रताप सिंह के न्यायालय में आरोपी संजय यादव पिता विरेन्दर यादव निवासी ग्राम बसरा खासला थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ उ.प्र. एवं आरोपी अंकित सिंह पिता राकेश सिंह  निवासी बघाबर थाना रोनावार जिला आजमगढ़ उ.प्र. व आरोपी कृष्णा सोनी पिता अशोक कुमार निवासी सब्जीमंडी बरगवां थाना बरगवां द्वारा थाना मोरवा  के अपराध क्र. 572/21 धारान्तर्गत 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था । 

    घटना के विवरण में मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरोपीगण द्वारा दिनाँक 24.10.21 को बरगवां से कसर की ओर जाने वाली फोरलेन मेन रोड ग्राम गोंदवाली पेट्रोलपंप के पास सफेद कलर की बोलेरो एमपी 64 टी 475 में गाड़ी के अंदर खाकी रंग के बियर पावर 10000 प्रत्येक बाटल 650 द्वद्य  की 5 पेटी तथा 650 द्वद्य  की 3 पेटी, प्रिन्स लेमन देशी प्लेन मदिरा 7 पेटी कुल शराब 180 लीटर शराब उक्त वाहन में रखकर आरोपीगण द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा था । पुलिस द्वारा आरोपीगण को रोककर उनसे पूँछताछ किये जाने पर एवं बिक्री का कागज माँगे जाने पर कोई कागजात होना नहीं पाया गया ।  पुलिस के द्वारा उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्‍ट का मामला पंजीबद्ध किया गया मौके पर पंचनामा तैयार कर गिरफ्तार किया गया । उक्‍त आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।  सहायक अभियोजन अधिकारी  दिलीप सिंह राठौर द्वारा न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया ।