गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी को मिली सजा



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। न्यायालय श्रीमान् भरतदीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंगरौली द्वारा आरोपी सुनील कुमार सिंह पिता सोमनाथ सिंह उम्र-26 वर्श निवासी जगहत चौकी कुन्दवार थाना जियावन जिला-सिंगरौली म0प्र0 को न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-323 भादंसं के आरोप में न्यायालय उठने का कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि फरियादी सुरेष चौरसिया को दिनांक-07.07.2013 को ग्राम-घरौली कलां में मॉं-बहन की अष्लील गालियॉं देते हुए उसके साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दिया था। फरियादी के षिकायत के आधार पर थाना-बैढ़न द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा-294,323,506 (बी) भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-323 भादंसं के आरोप में न्यायालय उठने का कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना पटेल द्वारा पैरवी की गई।