सोसल मीडिया के संबंध मे आदेश जारी


काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सॅम्पूर्ण मध्यप्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 एवं 22 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असमाजिक तथा सरारती तत्वो के द्वारा इंटरनेट तथा सोसल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक वट्सअप ट्वीटर, इस्टाग्राम इत्यादि संचार माध्यमो का दुरूपयोग कर सम्प्रदायिक धार्मिक,सौहार्द बिगाड़ने तथा जातिगत विद्वेष फैलाने के दृष्टिकोण से दुर्भावाना पूर्ण पोस्ट प्रसारित करने को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा सिंगरौली जिले की राजस्व सीमा के अंदर दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अधीन यह आदेश पारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोसल मीडिया के विभिन्न प्लेट फार्मो के माध्यम से धार्मिक सामाजिक राजनैतिक जातिगत भावनाओ को ठेस पहुचाने एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार का संदेषो का प्रसारण नही करेगा।

  जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोसल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म मे किसी भी प्रकार के आपंत्ति जनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेष, फोटों, आडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मलित है। जिसमे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं आहत हो। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप मे इस प्रकार के संदेशो को रोके साथ ही यह प्रतिबंधत्मक आदेष सम्पूर्ण सिंगरौली जिले के अंतर्गत 5 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह 5 बजे से 23 फरवरी 2022 को अपरान्ह 6 बजे तक प्रभावषील रहेगा। आदेश का उल्लघन करने की दशा में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सयबर विधि तथा अन्य अधिनियमो के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।