दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्पा, जिम सब बंद, मेट्रो-बस के भी नए नियम जारी

 



नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना केस बढऩे के बाद येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान के फौरन बाद कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं. स्कूल-कॉलेज समेत सिनेमा हॉल और जिम में भी ताला लगा दिया गया है. मेट्रो और बसों में यात्रा करने के लिए भी नई गाइडलाइंस आ गई है.


येलो अलर्ट के बाद ये सब बंद


1- दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद.

2- सिनेमा हॉल और जिम में भी ताले लगाए गए.

3- राष्ट्रीय राजधानी में स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद.

4- मॉल में दुकानों को सम-विषम आधार पर खोला जाएगा.

5- दिल्ली मेट्रो, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा.

6- मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी.

7- कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही अन्य पाबंदियां भी होंगी लागू.

8- रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था.

9- प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होगा.

10- रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.

11- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.

12- योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क बंद किए गए.

13- आउटडोर योग की अनुमति.

14- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी होगी.


ईससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढऩे पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 'ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लानÓ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी. 'येलोÓ अलर्ट के तहत रात में कर्फ्यू लगाना, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना, गैरजरूरी सामान की दुकानों को ऑड-इवन आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.