एसआईटी का खुलासा: मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने ही किसानों को मारा
लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को एसआईटी ने सोची-समझी साजिश बताया है। एसआईटी के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। मंत्री के बेटे व उसके साथियों को जेल से लाकर लखीमपुर कोर्ट में पेश किया गया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट एसआईटी के आवेदन पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि कोर्ट एसआईटी को इस मामले में धाराएं बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद मंत्री के बेटे सहित बाकी आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा।मोनू के पिता अजय मिश्रा को जैसे ही बेटे पर धाराएं बढ़ाए जाने की खबर लगी, वे दोपहर 12 बजे जेल पहुंच गए। उन्होंने बेटे को ढांढस बंधाया। इस दौरान वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मोनू समेत हिंसा के सभी 14 आरोपियों को आज ष्टत्ररू कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोपहर तक कोई भी आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचा।
गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या की धारा जुड़ेगी
केंदीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत 14 आरोपियों के विरुद्ध पहले धारा 279, 338, 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद स्ढ्ढञ्ज ने इसे सोची-समझी साजिश बताया। अब जांच एजेंसी ने धारा 307, 326, 302, 34, 120बी 147, 148, 149,3/25/30 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। अक्टूबर से लेकर अब तक तीन बार सुनवाई भी हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को धीमी जांच के लिए फटकारा था। अब कोर्ट में एसआईटी को जांच प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करनी है।