न्यूजीलैंड के युवा कभी नहीं खरीद सकेंगे सिगरेट, लागू होगा कड़ा कानून




वेलिंगटन । धूम्रपान के दुष्प्रभावों से अपने देश के युवाओं को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने धूम्रपान मुक्त कानून तैयार किया है। इसके अंतर्गत युवा अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार का यह नया कानून अगले साल से लागू हो सकता है। फिलहाल, न्यूजीलैंड में 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने पर रोक है। जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री आएशा वैराल का कहना है कि साल 2027 से प्रतिबंध की उम्र हर साल एक वर्ष बढ़ाई जाएगी। नए कानून के मुताबिक, जिनकी उम्र 2017 में 14 या इससे कम रही है, वे न्यूजीलैंड में कभी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। वैराल ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युवा कभी धूम्रपान करना शुरू करें, इसलिए हम युवाओं को धूम्रपान के लिए तंबाकू बेचने या आपूर्ति करने को अपराध बना रहे हैं।Ó न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक, बीते दशक में धूम्रपान की दर में गिरावट आई है।

इस नए फैसले का स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वागत किया है, लेकिन रिटेलर्स ने व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी को लेकर भी चेताया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि नए नियमों की पुलिस देखरेख होगी या नहीं या वे अन्य देशों से यहां आने वालों पर किस तरह से लागू होंगे। खबर है कि पाबंदियां चरणबद्ध तरीके से 2024 से लगाई जाएंगी। इन पाबंदियों की शुरुआत अधिकृत विक्रेताओं की कमी से होगी। इसके बाद 2025 में निकोटीन की जरूरत में कमी आएगी और साल 2027 से 'धूम्रपान मुक्तÓ पीढ़ी तैयार होगी। न्यूजीलैंड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एलिस्टेयर हम्फ्री ने बयान जारी किया, 'हर रोज सिगरेट 14 न्यूजीलैंड वासियों को मारती है और धूम्रपान करने वाले तीन में से दो लोग धूम्रपान के चलते मार जाएंगे।Ó खास बात है कि नए नियम न्यूजीलैंड के रिटेल तंबाकू उद्योग को सबसे ज्यादा पाबंदियों वाला बना देंगे। भूटान में सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।