सिंगरौली जिले में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, नवीन दिशा निर्देश हुये जारी



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग से प्राप्त निर्देर्शो तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति के सहमति अनुसार कलेक्टर  एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेश के अनुसार कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सिंगरौली जिले मे व्यक्तियो को घर से निकलने के पूर्व मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थल , कार्य स्थल,पर पाये जाने अथवा सामाजिक दूरी के नियमो पालन नही करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त दुकान संचालको ग्राहको से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की आपेक्षा की गई है। दुकान संचालक दुकानो मे आने वाले ग्राहको से सामाजिक दूरी के नियमो का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगे। सभी दुकानदार अपने दुकानो के सामने 2-2 गज की दूरी मे घेरा बनायेगे। तथा ग्राहको के उपयोग हेतु दुकानो मे सेनेटाईज रखेगे। दुकानदार दुकान के सामने मास्क नही तो सेवा नही को बोर्ड भी चस्पा करायेगे। उपरोक्त निर्देशो का पालन नही करने पर दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान,के संचालको विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

  जारी आदेश के अनुसार समस्त रैपिड रिस्पांस टीम आवंटित कार्यक्षेत्र अंतर्गत निरंतर भ्रमण कर कार्य क्षेत्र में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेगे। उपरोक्त निर्देशो कोविड प्रोटोकाल , मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमो का  उल्लघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध 200 रूपये का अर्थदण्ड अधिकरोपित कर वशूल किया जायेगा तथा नियमानुसार अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा। जारी आदेश के अनुसार अधिकरोपित अर्थदण्ड वसूल किये जाने  तथा अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने सहित सुसंगत कार्यवाही हेतु जिला दण्डधिकारी के द्वारा निम्नानुसार अधिकारी, विभाग, संस्थाओ को अधिकृत किया गया है।  जिसमे समस्त इंसिडेंट कमांडर,अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत,समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत, समस्त आर.आर.टी प्रभारी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत, नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त अथवा उनके ओर से प्राधिकृत अधिकारी सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत, समस्त ग्राम पंचायते  अपने क्षेत्र अंतर्गत,सहायक उप निरीक्षक अथवा वरिष्ट स्तर के पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र अतंर्गत अधिकृत होगे।