सिंगरौली में रात ११ बजे से प्रात: ५ बजे तक रात्रिकाली कर्फ्यू प्रभावशील



कोरोना संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी किया गया नवीन दिशा निर्देश

काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली । देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमीक्रोन वैरीएंट के पॉजिटिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 की रोकथाम के क्रम में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशें के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा  धारा 144 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सिंगरौली  जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।यह आदेश सिंगरौली जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रो के माध्यम से आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन, करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की जायेगी।

    जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कर्फ्यु प्रभावशील रहेगा। अन्य प्रदेशों एवं अन्य जिलों से आने-जाने वाले माल वाहक एवं यात्री वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। औद्योगिक इकाईयों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा तथा अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकानें पूर्व की भांति पूरे समय खुल सकेंगे।जिले के सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है, परंतु 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।समस्त शासकीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख समस्त शासकीय सेवकों को कोविड-19 की दोनो डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे। 

समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को कोविड-19 के दोनो डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे।इसी प्रकार सभी मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक कोविड-19 के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा।जिले के प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा, प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों में कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंन्स (दो गज दूरी) एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति जारी करने, किसी भी प्रकार की अनुमति निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम होंगे। संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगर निगम आयुक्त, अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत ऐसे व्यक्ति जो मास्क न लगाने वाले तथा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही तथा जुर्माने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।