गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा


काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली।  न्यायालय श्रीमान् जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंगरौली द्वारा आरोपी अनुज सिंह पिता अजमेर सिंह उम्र-34 वर्श, निवासी एन.सी.एल. कालोनी पंजरेह जिला -सिंगरौली म0प्र0 को  न्यायालय द्वारा  धारा-341 भादंसं के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 दो भादंवि के अपराध में न्यायालय उठने का कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि घटना दिनांक-20.10.2008 को थाना मोरवा में फरियादी उर्मिला पांडेय द्वारा इस आषय से लिखित रिपोर्ट लिखाई कि वह प्रधान बस में चालक का कार्य करता था। घटना दिनांक को वह मोरवा थाने के पास चौराहे पर षाम 7:30 बजे के लगभग पहुंचा। एक बोलेरो बस के सामने खड़ी हो गई। बोलेरो को आरोपी धर्मेन्द्र चला रहा था। वह बोलेरो से उतरकर मॉं-बहन की गाली देकर 500/-रूपये की मांग करने लगा। उसी समय बोलेरो में बैठे अनुज सिंह व एक अन्य व्यक्ति उतरकर आए और गाली गलौज करने लगे। कंडक्टर विवेक पांडे के कहने पर जब फरियादी बस को बसस्टैण्ड लेकर पहुंचा तो आरोपीगण उसके साथ मारपीट करने लगे। विवेक के बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की। उसी समय पुलिस के दो कर्मचारी आये और मना करने पर धर्मेन्द्र के भाई ने उनके साथ भी मारपीट की। थाना-मोरवा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी आरोपी अनुज सिंह पिता अजमेर सिंह उम्र-34 वर्श, निवासी एन.सी.एल. कालोनी पंजरेह जिला -सिंगरौली म0प्र0 को  न्यायालय द्वारा  धारा-341 भादंसं के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 दो भादंवि के अपराध में न्यायालय उठने का कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई।