जुंआ खेलने वाले आरोपियों को सजा


काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। न्यायालय श्रीमती शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंगरौली द्वारा आरोपीगण जय कुमार साकेत पिता रामबली साकेत, पिता रामबली साकेत उम्र-40 वर्ष, मतलून अहमद पिता अब्दुल अजीज उम्र-38 वर्ष, वल्देव कुशवाहा पिता कोलई कुशवाहा उम्र-36 वर्षर्, रामलगन कुशवाहा पिता अक्षयलाल कुशवाहा उम्र-50 वर्श सभी निवासी नवानगर, जिला-सिंगरौली म0प्र को  न्यायालय द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति के आधार पर 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि घटना दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नवानगर में फौजी होटल के सामने छोटेलाल कुशवाहा के दुकान के पीछे बिजली के खंभे के प्रकाश में अभियुक्तगण तास के पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर जुआं खेल रहे हैं। सूचना पर मय फोर्स के मौके पर मुखबिर के बताये अनुसार जुआ रेड की गई। उपरोक्त के संबंध में अभियुक्तगण से 2300/- रूपये नगदी व ताश के 52 पत्ते, साक्षीगण के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण जय कुमार साकेत पिता रामबली साकेत, पिता रामबली साकेत उम्र-40 वर्षर्, मतलून अहमद पिता अब्दुल अजीज उम्र-38 वर्षर्, वल्देव कुशवाहा पिता कोलई कुशवाहा उम्र-36 वर्ष, रामलगन कुशवाहा पिता अक्षयलाल कुशवाहा उम्र-50 वर्श सभी निवासी नवानगर, जिला-सिंगरौली म0प्र को  न्यायालय द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति के आधार पर 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर द्वारा पैरवी की गई।