आदतन अपराधी संतोष विंद एवं संजय कुमार जयसवाल को जिला दण्डाधिकारी ने किया एक वर्ष के लिए जिला बदर



काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली राजीव रंजन मीना ने दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं। लगातार अपराधों में लिप्त रहने, लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।इन आदतन अपराधियों को  सिंगरौली सहित सीधी रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीरेन्द सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय से जिला बदर के आदेश पारित किये गये हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 1990 के तहत की गयी है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी संतोष विंद पिता देवी दयाल विंद उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सुहिरा पुलिस चौकी बन्धौरा थाना माड़ा को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। संतोष विंद के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी संजय कुमार जयसवाल पिता लेखराज जयसवाल  निवासी ग्राम जियावन थाना जियावन को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। आदतन अपराधी संजय जयसवाल के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध  की अवधि मे संक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिल बदर अपराधियो को जिले मे प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।