कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के वारिस को पचास हजार रूपये की मिलेगी अनुग्रह सहायता राशि

काल चिंतन कार्यालय वैढ़न,सिंगरौली। राज्य शासन ने कोविड 19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिश को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में नियम जारी किये हैं। जिसके संबंध में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने बताया कि शासन द्वारा अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाये गये हैं। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा, उन्होंने बताया कि इसके तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जायेगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जावेगा तथा अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधित मृतक के वारिस बैंक के खाते में किया जायेगा।