१ किलो २०० ग्राम गांजा के साथ तीन आरोपी चढ़े बरगवां पुलिस के हत्थे
अवैध रेत का परिवहन करते दो टै्रक्टर हुये जप्त
काल चिंतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी तथा अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत बरगवां पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी जब बरगवां पुलिस ने एक किलो २०० ग्राम गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा अवैध रूप से रेत का परिवहन करते दो ट्रैक्टरों को जप्त किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 20.11.2021 को मुखविर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बडोखर , खेखडा दनवा पहाडी के पास एवं बाघाडीह मे कुछ ब्यक्ति अवैध मादक पदार्थ विक्री हेतु रखे है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् श्री अनिल सोनकर के दिशा निर्देश एवं एसडीओपी श्री राजीव पाठक के मार्गदर्शन में बरगवां थाना प्रभारी निरीक्षक आर0पी0 सिंह द्वारा थाना बरगवां से 03 टीम उपनिरी. खेलन सिंह करिहार, उपनिरी. उपेन्द्र मणि शर्मा एवं सहायक उपनिरीक्षक हरिनाथ सिंह उईके के नेतृत्व मे गठित कर उक्त तीनो स्थानो पर दबिश दी गई जिसमे ग्राम बडोखर मे आरोपी तसरीफ बक्स पिता सकीबुल्ला बक्स उम्र 28 वर्ष निवासी बूढीडांड थाना जियावन के कब्जे से 450 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया, इसी तरह ग्राम खेखडा दनवा पहाडी से आरोपी रामसखा केवट पिता पूरन प्रसाद केवट उम्र 44 वर्ष निवासी मझौलीडांड से 400 ग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं ग्राम बाघाडीह मे आरोपी रामप्रकाश वैश्य पिता देवनारायण वैश्य उम्र 43 वर्ष निवासी बंधा थाना बरगवां से 350 ग्राम उक्त तीनो से कुल 01 किलो 200 ग्राम गांजा जप्त कर थाना बरगवां मे अपराध क्रमांक 638/21, 639/21 एवं 640/21 धारा 8/20बी एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया हैं।
वहीं दिनांक 21.11.2021 को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाडी झिरिया नाला मे अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन ट्रेक्टरो से किया जा रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक आर0पी0 सिंह द्वारा गठित 02 टीमो ने वहां रेड कार्यवाही कर बिना नम्बर का 834 एक्स एम कम्पनी का स्वराज टेऊक्टर के बिना नम्बर पुरानी नीले सफेद रंग की ट्राली के साथ रेत परिवहन के जुर्म मे एवं एक लाल रंग का पुराना बिना नम्बर महेन्द्रा युवो 275 डीआई टेऊक्टर के बिना नम्बर की पुरानी ट्राली मे करीबन 03 घन मीटर रेत भरा को धर दबोचा गया। तथा मौके पर आरोपियान क्रमश: रामनिवास साह पिता इन्द्रकुमार साह उम्र 25 वर्ष निवासी चितरवई कला थाना बैढन एवं पवित्र सिंह खैरवार पिता विजय सिंह खैरवार उम्र 26 वर्ष निवासी गहिलरा थाना बैढन से उक्त ट्रेक्टरो को ट्राली के साथ जप्त कर आरोपियान ट्रेक्टर चालको/मालिको के विरुद्ध क्रमश: अपराध क्रमांक 643/21 एवं 644/21 धारा 379,414 भा0द0वि0 एवं खान अधिनियम 1952 की धारा 4 एवं 21 का पंजीबद्व किया जाकर विवेचना की जा रही है। उक्त कार्यवाही मे उपनिरी. उपेन्द्रमणि शर्मा , उपनिरी. खेलन सिंह करिहार, सउनि हरिनाथ उईके, सउनि प्रवीण मरावी, सउनि अनिल मिश्रा, प्र.आर. नरेन्द्र यादव, रामसुख यादव, रावेन्द्र सिंह, राजकुमार विश्वकर्मा, आरक्षक विकेश सिंह , विवेक सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।