एसिड अटैक के आरोपी को 10 साल की जेल


भोपल।राजधानी की जिला अदालत में एसिड अटैक के मामले में फैसला देते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ हो 1000 जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी घटना की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया की साल 2016 कि 5 जनवरी को रात करीब 12:30 बजे  ऐशबाग थाना इलाके में स्थित पुष्पा नगर पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले आरोपी अज्जु नाई उर्फ अज़ीज़ अली में फरियादी सलमान अहमद और उसके भाई फरहान के चेहरे पर एसिड फेक दिया था। अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी ने आगे बताया कि फरियादी फरहान ने थाने में की गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि घटना के दिन वह अज्जु नाई के घर के बाहर अपने भाई सलमान और मोहल्ले के लड़के आदिल के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। तभी आरोपी अपने घर से निकला और उन्हें गालियां देने लगा इसका विरोध करने पर आरोपी ने बोतल में भरा एसिड उसके भाई सलमान के मुंह पर फेंक दिया जिससे सलमान की दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई थी, वही उसके मुंह पर भी इसके छीटे पड़े थे। मामले में पुलिस ने घटनास्थल से सादी मिट्टी एसिड लगी मिटटी, एसिड लगा हुआ प्लास्टिक का मग तथा एसिड लगी हुई दीवार की मिट्टी के साथ ही फरियादी के कपड़े  साक्ष्य के तौर पर जप्त किए थे। लेबोरटरी की जांच में उनकी रिपोर्ट सकारात्मक आई और रिपोर्ट में एसिड के तत्व भी पाए गए थे। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के फोटो भी कोर्ट में पेश किए थे। मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है । अभियोजन का सफल संचालन मंजू जैन सिंह अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया।