विवाहिता के संदिग्ध मौत मामले में पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस, आरोपी पति गिरफ्तार


काल चितंन संवाददाता,
मोरवा,सिंगरौली। बुधवार सुबह नेहरु शताब्दी चिकित्सालय में इलाज के दौरान गोरबी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महदेइया निवासी रेखा केवट पति सुरजीत साकेत की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतिका के भाई एवं मां ने उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए इसे हत्या बताया था। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, एसडीओपी डाक्टर कृपा शंकर द्विवेदी के निर्देशन एवं मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में गोरबी चौकी प्रभारी संदीप नामदेव ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी थी, वही जांच के दौरान उसके पति को शहर छोड़ने से मना कर दिया था। महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटों के भीतर शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई जिसमें डॉक्टर ने मौत का कारण सिर में आई चोट बताया। अत:  पीएम रिपोर्ट को आधार बनाकर मोरवा पुलिस ने आरोपी पति सुरजीत साकेत को पत्नी की हत्या के लिए शुक्रवार सुबह महदेइया से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार नौढिया निवासी मृतिका रेखा का प्रेम विवाह 2016 में महदेइया के सुरजीत साकेत के साथ हुआ था, शादी के 3 वर्षों बाद पत्नी के कहीं और प्रेम प्रसंग के शक में दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी, इस बात को लेकर रेखा केवट अपने पति से तलाक की मांग कर रही थी। इसे लेकर आये दिन दोनों के बीच विवाद भी होता रहता था। बीते नवंबर को दोनों का विवाद थाने भी जा पहुंचा था। 10 दिसंबर दिन मंगलवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जहां पति ने स्टंप से पत्नी की पिटाई कर दी। जिसमें पत्नी रेखा केवट को अंदरूनी चोटें भी आई। इसके बाद रेखा न्यायालय जा पहुंची जहां एक वकील की सलाह पर उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि उसके पति ने उसे डंडों से पीटा है जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद उसके पहले जिला चिकित्सालय बैढन में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति में सुधार ना देते हुए उसे नेहरू शताब्दी चिकित्सालय भेज दिया गया। इस दौरान उसका पति सुरजीत साकेत भी नेहरू अस्पताल पहुंच गया था। रेखा केवट के सिर में आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी हालत बिगड़ती गई जिससे अगली सुबह उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद शार्ट पीएम के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 528 धारा 302 के तहत आरोपी सुरजीत साकेत पिता जगजीवन लाल साकेत उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया।
उक्त कार्यवाही में गोरबी चौकी प्रभारी  उपनिरीक्षक संदीप नामदेव, सहायक उपनिरीक्षक संपत तिवारी, प्रधान आरक्षक अरुण सिंह, आरक्षक त्रिवेणी तिवारी, विष्णु रावत, कयामुद्दीन अंसारी की अहम भूमिका रही।