सिंगरौली जिले में धारा 144 लागू


18 की मध्यरात्रि से 24 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा प्रतिबंध


सिटिजनशिप अमेंडमेंड बिल के समर्थन तथा विरोध में शांति भंग होने की संभावन के कारण लागू हुई धारा 144


काल चिन्तन,


सिंगरौली। देश मे नाग़रिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू होने की वजह से सिंगरौली जिले में भी राजनैतिक दलों द्वारा विधेयक के विरोध तथा समर्थन में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दौरान कानून व्यवस्था के विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है जिसके लिए एहतियात के तौर पर सिंगरौली जिला कलेक्टर श्री के वी एस चौधरी द्वारा सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में 18 दिसंबर की मध्यरात्रि से 24 दिसंबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सभा जुलुश, आतिशबाजी करना, वाहन रैली निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा साथ ही इस दौरान डीजे बजाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।