नागालैंड में अफस्पा की अवधि 6 महीने और बढ़ी


कोहिमा।। नागालैंड राज्य में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून को तत्काल प्रभाव से फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले इलाके अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं। गृह मंत्रालय ने आगे कहा है कि ऐसे में केंद्रीय सरकार का यह मत है कि प्रदेश में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है, इसलिए सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार नागालैंड को 30 दिसंबर 2019 से 6 माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद प्रदेश में अफस्पा कानून 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले इसी साल जुलाई में दिसंबर अंत तक के लिए प्रदेश में अफस्पा कानून का विस्तार किया गया था। ज्ञात हो कि अफस्पा सुरक्षा बलों को प्रदेश में कहीं भी अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह नगालैंड में कई दशकों से लागू है।