हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के आवेदन को किया खारिज, निर्वाचन रद्द करने की अर्जी को दी थी चुनौती


भाेपाल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भोपाल से उनके लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया था और भोपाल सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने साध्वी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है।



लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में थे। प्रदेश की सबसे चर्चित इस सीट पर प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की थी। साध्वी प्रज्ञा पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राकेश दीक्षित ने उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद प्रज्ञा ने याचिका के खिलाफ अर्जी देकर इसे खारिज करने का कोर्ट से निवेदन किया था।