अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल को जारी किया जमानती वारंट
सिंगरौली। मप्र हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में एक जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक ७/१२/२०२० के परिपालनार्थ प्रस्तुत अवमानना याचिका क्रमांक ३१६/२०२१(सुनील कुमार द्विवेदी विरूद्ध मप्र शासन एंव अन्य) जो कि सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत खरखटा में सरपंच व तत्कालीन सचिव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता के जांच के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। उक्त मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा आदेश का पालन विहित अवधि में नहीं किये जाने पर दिनांक ४/०४/२०२२ को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली एवं मुख्य सचिव भोपाल को जमानती वारंट जारी कर दिनांक १८/०४/२०२२ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली माननीय न्यायालय में उपस्थित हुये और अपना जवाब प्रस्तुत किये किन्तु मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल के उपस्थित न होने पर मुख्य न्यायाधिपति की युगलपीठ ने बड़ी आपत्ति एवं नाराजगी जताते हुये मुख्य सचिव मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुन: जमानती वारंट जारी कर सुनवाई की अगली तिथि २५/०४/२०२२ को उपस्थित होने निर्देशित किया गया है। उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धमेन्द्र द्विवेदी ने पैरवी की।